प्रयागराज, । कोरोना वायरस के कहर से प्रदेश के लोगों को बचाने का जतन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को लॉकडाउन निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी लखनऊ बेंच तथा अधीनस्थ अदालतें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं।
प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव पर मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने यह आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासनिक कमेटी की संस्तुति पर आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक इलाहाबादा हाईकोर्ट और प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय बंद रहेंगे। इस दौरान अति आवश्यक एवं जमानती मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से गठित पीठ एवं लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति के अनुमोदन से गठित पीठ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।