जरूरी सेवाओं और संस्थाओं को खोले रखने के लिए पंजाब सरकार ने फिर से दिशानिर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने इन आदेशों को सख्ती से पालन करने को यकीनी बनाने के लिए प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, डिवीजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, रेंज के आइजी व डीआइजी, एसएसपी आदि निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जरूरी वस्तुओं व सेवाओं की उपयुक्त व निरंतर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए परचून, थोक स्टोर, मंडी वेयरहाउस और निर्माण आदि को सिर्फ Home delivery के लिए खोला जाएगा।