कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी कामगारों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए सुनवाई हुई। वकील एए श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। पलायन कर रहे अप्रवासी मजदूरों के लिए बुनियादी जरूरतों और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एससी को बताया कि राज्य की सीमा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा शेल्टर होम में रखे गए प्रवासी मजदूरों को पर्याप्त भोजन पानी और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं साथ ही उनकी काउंसलिंग का इंतजाम भी किया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, पैनिक , वायरस से अधिक खतरनाक है। यह कोरोना से अधिक ज़िंदगी तबाह कर सकता है।