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जिलाधिकारी डाॅ0आदर्श सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी मेधा रूपम, अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता, समस्त उपजिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिला सूचनाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, समस्त प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, सहित सम्बन्धित सभी अधिकारी मौजूद रहे।
सभी के द्वारा सोशल डिस्टेसिंग के मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। जनपद बाराबंकी को आॅरेन्ज जोन में पाते हुए लाॅकडाउन की अवधि (दिनांक 17 मई 2020 तक) तक निम्न कार्य पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0आदर्श सिंह ने बताया कि यात्री रेलों का आवागमन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर, अन्तर्राज्यीय बस परिवहन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत परिवहन को छोड़कर, लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन सिवाय चिकित्सीय अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर, समस्त स्कूल कालेज शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि आॅनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति होगी, सत्कार सेवायें (हास्पिटिलिटी सर्विस)ए सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हो, अथवा लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारेन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो, समस्त सिनेमा हाल, शाॅपिंग माल, जिम, खेल परिसर, तरण-ताल (स्वीमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल और इस प्रकार के अन्य स्थान, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां, समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनसामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा
लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजि..,अब तक टीवी न्यूज चैनल लाइव
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May 08, 2020