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सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश
उ0प्र0 स्थानीय निकाय इंजीनियर्स एसोशियेशन ने नगर विकास मंत्री को 5,84,395 रुपये का सौंपा चेक
लखनऊ: 06 मई 2020
उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टण्डन को आज उ0प्र0 स्थानीय निकाय इंजीनियर्स एसोशियेशन के अध्यक्ष श्री एस0पी0 तिवारी व अन्य पदाधिकारियों ने इंजीनियर्स एसोशियेशन की लखनऊ इकाई की ओर मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (कोविड-19 फण्ड) हेतु एकत्रित धनराशि 5,84,395 रुपये का चेक सौंपा।
इस अवसर पर श्री टण्डन ने कहा कि यह धनराशि वैश्विक महामारी (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी तथा उन्होंने उ0प्र0 स्थानीय निकाय इंजीनियर्स एसोशियेशन का आभार भी प्रकट किया।
सम्पर्क: सूचना अधिकारीः संजय कुमार
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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोप आयोग उ0प्र0 के सदस्यों की हुयी नियुक्ति
लखनऊ: 06 मई 2020
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप के विशेष सचिव श्री ओ0पी0 वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियक 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके मा0 राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोप आयोग, उत्तर प्रदेश में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए श्री राजेन्द्र सिंह, से0नि0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री सुशील कुमार द्वितीय, जनपद न्यायाधीश एवं श्री विकास सक्सेना, अतिरिक्त जिला जज (प्रतिनियुक्त विधि अधिकारी उ0प्र0 राज्य मानवाधिकार आयोग) को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।
सम्पर्क: सूचना अधिकारीः धर्मवीर खरे
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मा0 उच्च न्यायालय ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु पारित निर्णय का बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया स्वागत
भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से बेसिक शिक्षा विभाग को मिलेंगे 69000 शिक्षक
सहायक अध्यापक भर्ती से 69000 नवजवानों को मिलेगा रोजगार
सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग तैयार
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए उपस्थित
लखनऊ: 06 मई 2020
माननीय उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है। मा0 उच्च न्यायालय के इस निर्णय का उ0प्र0 के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने स्वागत किया है।
उ0प्र0 के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से बेसिक शिक्षा विभाग को 69000 शिक्षक मिलेंगे। सहायक अध्यापक भर्ती से 69000 नवजवानों को रोजगार मिलेगा। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराये जाने हेतु दिनांक 01.12.2018 को शासनादेश निर्गत किया गया। तत्क्रम में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा दिनांक 05.12.2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञप्ति निर्गत की गयी। 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु दिनांक 06 जनवरी, 2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया।
डा0 द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के पश्चात् शासनादेश दिनांक 07.01.2019 द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उत्तीर्णांक 65 प्रतिशत अर्थात 97/150 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अर्थात 90/150 निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि शासनादेश दिनांक 07.01.2019 द्वारा न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किये जाने से क्षुब्ध होकर शिक्षामित्रों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सं0-1188/(एस.एस.)/2019 मो0 रिजवान व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा अन्य अनेकों रिट याचिकाएं योजित की गयी, जिनकों एक साथ मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2019 को याचीगण के पक्ष में निस्तारित की गयी एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 एवं 45 प्रतिशत के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।
डा0 द्विवेदी ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2019 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विशेष अपील सं0-207/2020 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम मो0 रिजवान व अन्य योजित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा योजित अपील के साथ अन्य योजित विशेष अपीलों को आज दिनांक 06.05.2020 को निस्तारित किया गया, जिसमें मा0 एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त किया गया है, शासनादेश दिनांक 07.01.2019 को नियमानुसार मानते हुए 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे।
सम्पर्क: सूचना अधिकारीः सतीश चन्द्र भारती
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डा0 नीलकंठ तिवारी ने लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, मेरठ, बरेली, प्रयागराज के क्षेत्रीय अधिकारियों से पर्यटन विभाग की संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंस से की
लखनऊ: 06 मई 2020
पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नीलकंठ तिवारी द्वारा आज पर्यटन भवन, सी0-13, विपिनखण्ड गोमती नगर, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंस द्वारा लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, मेरठ, बरेली, प्रयागराज के क्षेत्रीय अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए पर्यटन विभाग की संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
पर्यटन राज्यमंत्री द्वारा विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर पर्यटन विभाग के हो रहे विकास कार्यों हेतु श्रमिकों की उपलब्धता पर चर्चा की गयी तथा उन्हें कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, गमछा, सैनेटाइजर मशीन एवं आवासीय एवं भोजन की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित निर्माण ईकाइयों को निर्देशित करने का आदेश दिया गया। पर्यटन राज्यमंत्री द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके परिक्षेत्र में जो योजनायें हाॅटस्पाट क्षेत्र में नही है, उन योजनओं का कार्य प्रारम्भ जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कराया जाए तथा नये कार्यों की निविदा कराकर निदेशालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।
पर्यटन राज्यमंत्री द्वारा पर्यटन संबंधी निर्माण कार्यों में प्रगति लाये जाने के उद्देश्य से वर्तमान संचालित योजनाओं की द्वितीय किश्त जारी किए जाने हेतु विशेष सचिव पर्यटन को निर्देशित किया गया।
पर्यटन राज्यमंत्री द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने परिक्षेत्र में टूरिज्म इण्डस्ट्री के स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर एक रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायें, जिसमें लाॅकडाउन के उपरान्त पर्यटन क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना शीघ्र क्रियान्वित की जा सके।
बैठक में श्री जीतेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव/महानिदेशक पर्यटन, श्री शिवपाल सिंह, विशेष सचिव पर्यटन, श्री अविनाश चंद्र मिश्र, संयुक्त निदेशक पर्यटन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस में उपस्थित थे। प्रमुख, पर्यटन द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यटन विभाग का कोई अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित नही है।
सम्पर्क: सूचना अधिकारीः अशोक कुमार
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गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाहियों का सिलसिला जारी
गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना माफियाओं को पनपने नहीं दिया जायेगा
चीनी मिल देवबन्द, सहारनपुर के अध्यासी, जोन इन्चार्ज तथा तौल लिपिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज।
घटतौली के सम्बन्ध मे किसानो की शिकायत का संज्ञान लेकर तत्काल कार्यवाही की गयी।
देवबन्द चीनी मिल के कर्मियों के उकसाने पर गन्ना क्रय केन्द्र न्यामू-पंचम पर उपस्थित उपस्थित अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण पत्र फाडने का प्रयास।
सरकारी कार्य मे बाधा पहुचानें, राजकीय अभिलेख फाडने, गन्ना किसानों के साथ धोखाधडी एंव आर्थिक क्षति पहुचानें के दोषी।
लखनऊः 06 मई, 2020
प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना तौल को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने तथा गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के क्रम में मा. मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, श्री सुरेश राणा द्वारा सघन अभियान चलाकर गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली रोकने एवं गन्ना माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निर्देश पारित किये गये हैंए जिसके क्रम में प्रदेश के गन्ना आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा सभी गन्ना परिक्षेत्रों के अधिकारीयों को गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है।
इन्ही सघन अभियानों की कड़ी में जानकारी देते हुए प्रदेश के गन्ना एंव चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, की शुगर यूनिट देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित गन्ना क्रय केन्द्र न्यामू-पंचम पर अनियमित गन्ना तौल के सम्बन्ध मे किसानो की शिकायत का संज्ञान लेकर तत्काल प्रकरण की जाॅच कराने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में जिला गन्ना अधिकारी/सहायक चीनी आयुक्त, मुजफ्फरनगर के निर्देश पर खाण्डसारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर, खाण्डसारी निरीक्षक क्षेत्र-मुजफ्फरनगर तथा अन्य अधिकारियों के जाॅच दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।
श्री भूसरेड्डी ने बताया कि जाॅच दल को मौके पर लगभग 60 किसान एवं तौल हेतु 08 गन्ने से भरी गाडी खडी पायी गयी तथा मानक बाॅट से तौल करने पर तौल भी कम आया। जाॅच अधिकारियों द्वारा मांगने पर काॅटा जाॅच रजिस्टर भी उपलब्ध नही कराया गया तथा मिल के तौल लिपिक श्री प्रशान्त पुण्डीर पुत्रं श्री अजब सिंह के पास लाईसेंस, अधिकार पत्र एवं परिचय पत्र भी मौके पर उपलब्ध नही था। निरीक्षण पत्र पढने के बाद मिल तौल लिपिक श्री प्रशान्त एवं मिल अधिकारी श्री संजय त्यागी ने हस्ताक्षर करने से मना किया एवं किसानों को भी अपने पक्ष में करके हस्ताक्षर करने से मना करा दिया। चीनी मिल कर्मियों के उकसाने पर वहाॅं उपस्थित अज्ञात लोगो ने निरीक्षण पत्र फाडने का प्रयास किया।
उन्होने यह भी बताया कि चीनी मिल देवबन्द द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित गन्ना क्रयकेन्द्र न्यामू-पंचम पर पायी गयी घटतौली एवं चीनी मिल कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किये गये उक्त कृत्यों जिनमें गन्ना घटतौली करके गन्ना किसानों के साथ धोखाधडी कर उन्हें आर्थिक क्षति पहुुंचाने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है, जिसके लिए चीनी मिल देवबन्द के अध्यासी श्री डी. एन. मिश्र, जोनल इंचार्ज श्री संजय त्यागी तथा तौल लिपिक श्री प्रशान्त पुण्डीर पुत्र श्री अजब सिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 120 (बी), 264 एवं 353 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हैं।
गन्ना आयुक्त ने यह भी कहा कि प्रदेश के गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना माफीयाओं को पनपने नही दिया जायेगा तथा सभी गन्ना परिक्षेत्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गन्ना तौल संबंधित कार्यो पर पूर्ण सतर्ककता एवं निगरानी रखी जाय तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों तौल लिपिकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
उक्त समस्त कार्यवाही के दौरान गन्ना विकास विभाग के अधिकारी एंव कार्मिको द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ,आपस में उचित दूरी रखी गई तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में मुख्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया।
सम्पर्क: सूचना अधिकारीः संध्या कुरील/धर्मवीर खरे
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