चंडीगढ़, (बलवान करिवाल )। यूटी प्रशासन ने छठ पूजा पर्व को मनाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। त्योहार को मनाते समय कोरोना संबंधी हिदायतों का सख्ती से पालन करना होगा। जैसे मास्क पहन
ना, उचित शारीरिक दूरी इन सभी बातों का खास ध्यान रखना होगा।
एडवाइजर मनोज कुमार परीदा ने यह आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि छठ पूजा के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर की होगी। जो भी धार्मिक संगठन यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे वह कोरोना संबंधी गाइडलाइंस का भी पालन करवाएंगे। बता दें कि पूर्वांचल संगठनों ने यूपी प्रशासन से छठ पूजा की मंजूरी मांगी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए यूटी प्रशासन ने छठ पर्व को शहर में मंजूरी दी है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाखों पर रोक का फैसला कायम रखा है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने रिव्यू मीटिंग में कोरोना आपदा और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखों पर रोक के फैसले को नहीं बदला है और शहर में पटाखों पर रोक आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। इस दौरान चंडीगढ़ में न तो कहीं पटाखे बेचे जा सकते हैं और न ही जलाए जा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन और संबंधित विभाग उचित कार्रवाई करेगा। बता दें कि बुधवार को पटाखे बैन के बावजूद पटाखे बेचने पर चंडीगढ़ में पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ पहली एफआइआर दर्ज की है। अब पटाखों की बिक्री व जलाने रोक जारी रहने के वावजूद अमल न करने वालों पर यह कार्रवाई आगे भी और तेज से होगी।