शाहजहांपुर : युवती को अगवा कर उसकी हत्या करने वाला अभियुक्त सोमवार को न्यायालय में पेश नहीं हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश ने पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इसे जेल अधीक्षक मिजाजी लाल की लापरवाही मानते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने तथा 17 जुलाई को न्यायालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।
दिवाली गांव निवासी रामप्रसाद की बेटी सोनी को तस्लीम नाम का युवक वर्ष 2017 में भगा ले गया था। उसके विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी लिखी गई थी। इसके बाद सोनी की हत्या हो गई थी। रामप्रसाद ने तस्लीम पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्रीपाल वर्मा ने बताया इस मुकदमे में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन तस्लीम न्यायालय में पेश नहीं हुआ। जबकि गवाह संजीव कुमार बरेली से तारीख पर आया था। श्रीपाल ने बताया कि धारा 309 के तहत पेशी पर अभियुक्त का आना आवश्यक होता है।
इसलिए अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त के न आने में जेल अधीक्षक की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें 17 जुलाई को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। जहां उन्हें अपना मौखिक व लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।
न्यायाधीश ने न्यायालय आने में गवाह का जो समय नष्ट हुआ है उसके लिए भी जेल अधीक्षक को जिम्मेदार मानते हुए दंड स्वरूप उनका एक दिन का वेतन काटकर उसको दिए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने इस बारे में जानकारी से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि पेशी पर सभी अभियुक्त को न्यायालय में भेजा जाता है। तस्लीम के बारे में जानकारी नहीं है।न्यायालय में नहीं पहुंचा अभियुक्त; जेल अधीक्षक का वेतन काटने के आदेश- सोमवार को न्यायालय में होनी थी पेशी