दिनाक 5 जुलाई 2023कन्नौज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज श्रीमती लवली जायसवाल के निर्देश में आज दिनांक 05.07.2023 को तहसील छिबरामऊ में शिखर मिश्रा नायब तहसीलदार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने एवं निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु पत्रिकाओं आदि का वितरण कर एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं स्थायी लोक अदालत के सम्बन्ध में प्रचार प्रसार एवं विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालत में कौन कौन वाद दायर किये जा सकते है वायु सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रा या माल के वहन के लिये यातायात सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानी तथा आवास और भू-सम्पदा के संबंध महलों में किसी प्रकार की शिकायत होने पर वाद दायर करने में वादकारी को कोई भी शुल्क नही देना पड़ता है। स्थाई लोक अदालत द्वारा पर डिग्री दीवानी न्यायालय द्वारा पर डिग्री का प्रभाव रखती है तथा इसका निष्पादन भी वैसे ही कराया जा सकता है जैसे दीवानी न्यायालय की डिग्री का निष्पादन कराया जाता है स्थाई लोक अदालत द्वारा पर डिग्री अंतिम होती है इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती,
उपभोक्ता फोरम के कार्यकलापों पर चर्चा करते हुए सचिव द्वारा बताया गया कि उपभोक्ताओं के शोषण, मिलावटी वस्तुओं और सेवाओं की कमी के खिलाफ संरक्षण देने के लिए उपभोका संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि प्रत्येक उपभोक्ता को शीघ्रता से सुलभ व कम धन खर्च करके न्याय मिल सके। मोक्त द्वारा 20 लाख तक की कीमत की क्षतिपूर्ति का दावा जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करके किया जा सकता है। जब आप बाजार में कुछ खरीद रहे होते हैं, तो दरअसल आप अपनी मेहनत के बदले खरीद रहे होते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि बाजार में आपको धोखा न मिलें। इसके लिए आप पूरी सावधानी बरतते हैं। अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रवाइडर्स आपको धोखा दे सकते हैं। हो सकता है आपको बिल्कुल गलत चीज मिल जाए या फिर उसमें कोई कमी पेशी हो। अगर ऐसा होता है और कंपनी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो चुप न बैठे आपकी मदद के लिए कंस्यूमर फोरम मौजूद है, यहां शिकायत करें।
शिखर मिश्रा नायब तहसील द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही गरीब व असहाय लोगों के प्रति जो अपने मुकदमों की पैरवी हेतु निःशुल्क, विधिक सहायता प्राप्त करना चाहते है उस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गयीं तथा साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु पत्रिकाओं का वितरण किया। गया जिससे आम जनमानस अपनी सुविधानुसार योजना का लाभ प्राप्त कर सके तथा साथ ही साथ नायब तहसीलदार द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की ।